दस वर्षीय बालिका के साथ छेड़खानी करने के मामले में आरोपित को पांच वर्ष की कैद

वाराणसी ।। दस वर्षीय बालिका के साथ छेड़खानी करने के मामले में आरोपित मोहम्मद हैदर को दंडित किया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अनुतोष शर्मा की अदालत ने आदमपुर निवासी मोहम्मद हैदर को दोषी पाने पर पांच वर्ष की कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मधुर उपाध्याय व वादी के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह व हिमांचल सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी ने कोर्ट के आदेश पर आदमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि जेलगुलर (आदमपुर) निवासी मोहम्मद हैदर उसकी दस वर्षिय पुत्री को ट्यूशन पढ़ाता था। इस दौरान 17 मार्च 2016 को ट्यूशन पढ़ाते समय अभियुक्त घर वालों की नजरों से बचते हुए उसकी बच्ची का लज्जा एवं सील भंग करने का प्रयास किया। बच्ची के सोर मचाने पर जब परिवार वाले मौके पर पहुंचे तो हैदर भविष्य में ऐसा न करने की माफी मांगने लगा। लोकलाज को देखते हुए परिवार वालों ने उसे डाट फटकार कर उसे निकाल दिया। लेकिन उसके बावजूद अभियुक्त आये दिन उसकी पुत्री को रास्ते में रोककर बहला-फुसलाने का प्रयास करता है एवं उसके साथ छेड़छाड़ करता है। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन व गवाहों के बयान के आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दंडित किया।

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