दो वायरमैन के खिलाफ टोरेंट पॉवर कंपनी ने दर्ज करवाई एफ आईआर

भिवंडी।। टोरेंट पावर कंपनी के मिनी सेक्शन पीलर से अवैध कनेक्शन कर झोपड़ियों में बिजली सप्लाई देने वाले दो वायरमैनों के खिलाफ कंपनी ने शांतिनगर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने कंपनी को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में दोनों के खिलाफ बिजली अधिनियम 2003 के कलम 138 सहित भादंवि की धारा 336,427 व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान 1984 के कलम 3 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, कंपनी के एक्जीक्यूटिव कर्मचारी गौरव सुरेंद्र नंदेश्वर कल दोपहर पौने एक बजे के दरमियान खंडुपाडा रोड़ स्थित, सार्वजनिक शौचालय के नजदीक, अंसार मोहल्ला में इजाबुलहक व जैद अंसारी नामक दो वायरमैनो ने टोरेंट कंपनी के मिनी सेक्शन पीलर से अवैध कनेक्शन कर अंसार नगर में रहने वालों मकानों को बिजली सप्लाई की थी। चूंकि इस केबल के जरिया कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। इसके अलावा अवैध रूप से बिजली सप्लाई के कारण कंपनी को लगभग 10 हजार रूपये नुकसान भी हुआ है।  पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जिसकी‌ जांच सहायक पुलिस निरीक्षक राज माली कर रहे है।

रिपोर्टर

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