अवैध मकान बनाने वाले तीन लोगों के खिलाफ एम आरटीपी के तहत मामला दर्ज

भिवंडी।। भिवंडी पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक तीन के सहायक आयुक्त ने दो जगहों पर अवैध रूप से बना रहे मकान मालिकों के खिलाफ एम आरटीपी के तहत शहर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने अवैध रूप से मकान बना रहे तीन लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नविन कणेरी, पदमानगर में जमीन मालिक रामकुमार श्रीनाथ मिस्त्री व राज नाथ यादव ने मकान बनाने के लिए खड्डा खोदा था। इसी तरह फेणे गांव के सर्वे नंबर 02,04 पर शशिकांत हैदर ठाकुर ने तल मंजिला का काम पूर्ण कर पहले मंजिल के लिए कालम का बांध काम शुरू किया था। जिसकी जानकारी मिलने पर सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ने दोनों मकान मालिकों को नोटिस जारी कर मकान बनाने संबंधी पालिका प्रशासन द्वारा जारी अनुमति के कागज़ पत्र की मांग की था। किन्तु दोनों मकान मालिकों ने तय समयावधि में मकान बनाने संबंधी अनुमति के कागज़ पत्र को प्रभाग समिति कार्यालय में जमा नहीं किया। जिसके कारण सहायक आयुक्त जाधव ने निर्माणाधीन मकानों को अवैध घोषित करते हुए शहर पुलिस थाना में मकान मालिकों के खिलाफ फौजदारी प्रकिया के तहत शिकायत दर्ज करवाई है और निर्माणाधीन मकान तोड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की है.

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