पांच लोगों पर एम आरटी एक्ट के तहत पालिका के सहायक आयुक्त के करवाया मामला दर्ज

भिवंडी।। भिवंडी पालिका क्षेत्र अंर्तगत अवैध इमारतों के निर्माण पर अंकुश लगाने के पालिका आयुक्त विजय कुमार म्हसाल ने सख्ती से कार्रवाई करने के लिए सभी प्रभाग अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी किया है। इस निर्देश के बाद उपायुक्त अतिक्रमण दीपक पुजारी के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रभागों में निर्माणाधीन अवैध इमारतों पर तोड़क कार्रवाई शुरू है। वही पर प्रभाग समिति तीन के सहायक आयुक्त सोमनाथ सोष्टे ने निर्माणाधीन अवैध इमारत के पांच मालिकों पर शहर पुलिस थाना में एम आरटी पी एक्ट् के तहत मामला दर्ज करवाया है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार कल्याण भिवंडी रोड़, शास्त्रीनगर के नविन कणेरी गांव में स्थित घर क्रमांक 4 बी के मालिक शाहीद शेख, साजिद सईद शेख, नासिर सईद शेख,इकबाल सईद शेख व साबिर सईद शेख अपने पुराने मकान को तोड़ कर पालिका प्रशासन से, इमारत बनाने के लिए किसी प्रकार की अनुमति व परमिशन ना लेते हुए आरसीसी कालम बनाने का काम शुरू किया था। जिसकी जानकारी मिलने पर प्रभाग समिति क्रमांक तीन के बीट निरीक्षक ने जमीन मालिक से इमारत बनाने संबंधी कागज़ पत्र की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने वकायदे मकान मालिकों को नोटिस भी जारी किया था। यही नहीं जमीन मालिकों के पक्ष की सुनवाई के लिए सहायक आयुक्त कार्यालय में हाजिर रहने के लिए पत्र भी दिया था। किन्तु सुनवाई के दिन सहायक आयुक्त सोमनाथ सोष्टे के कार्यालय में जमीम मालिक हाजिर नहीं हुऐ। सहायक आयुक्त सोष्टे ने इस निर्माणाधीन इमारत को अवैध घोषित कर शहर पुलिस थाना में उक्त पांचों जमीन मालिकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शहर पुलिस ने सभी के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिसकी जांच शहर पुलिस कर रही है। वही पर अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों में इस कार्रवाई से हड़कप मचा हुआ है।

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