
जमीन मालिक पर MRTP के तहत मामला दर्ज
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Nov 22, 2022
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भिवंडी।। भिवंडी पालिका परिसीमा अंर्तगत अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने तथा निष्कासित करने के लिए पालिका प्रशासक व आयुक्त विजय कुमार म्हसाल ने सभी प्रभाग अधिकारियों को सख्त आदेश जारी किया है। जिसके फलस्वरूप उपायुक्त मुख्यालय दीपक पुजारी के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रभाग समितियों के सहायक आयुक्तों द्वारा निर्माणाधीन अवैध इमारतों व मकानों पर तोड़क कार्रवाई व फौजदारी प्रक्रिया के तहत मामला दर्ज करवाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रभाग समिति तीन के सहायक आयुक्त सोमनाथ सोष्टे ने एक तल अधिका चार मंजिला निर्माणाधीन अवैध इमारत की शिकायत मिलने पर तत्काल इस अवैध इमारत पर डीपीएल फोलो करते हुए जमीन मालिक के खिलाफ शहर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने जमीन मालिक सहित अन्य हिस्सोंदारों के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नविन कणेरी गांव के सर्वे नंबर 1521/ 0 गायत्रीनगर, पदमानगर परशुराम मंगल बाबरे व इतर हिस्सेदारों ने पुराना मकान तोड़ कर उसी जगह पर नई इमारत बनाने का काम शुरू किया था जिसका तल अधिक पांच मंजिला का बांधकाम भी पूरा हो गया था। इस निर्माणाधीन इमारत की शिकायत मिलने के बाद सहायक आयुक्त सोमनाथ सोष्टे ने जमीन मालिक से इमारत बनाने संबंधी कागज़ पत्र को कार्यालय में जमा करने के लिए नोटिस जारी किया था। किन्तु जमीन मालिक ने पालिका द्वारा इमारत बांधकाम संबंधी कोई भी कागज़ पत्र जमा नही लिया। जिसके कारण सहायक आयुक्त सोष्टे ने उक्त इमारत को अवैध घोषित कर जमीन मालिक के खिलाफ शहर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है जिसकी जांच शहर पुलिस कर रही है।
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