
अवैध बांधकाम में रोका तो तोड़ दूगा टांग, सरकारी काम में बाधा सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Feb 01, 2023
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भिवंडी ।। भिवंडी पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक एक के बीट निरीक्षक विराज भोईर के साथ अवैध निर्माण कर रहे मकान मालिक ने धक्का-मुक्की व गाली गलौज करने का मामला प्रकाश में आया है। वही पर मकान मालिक द्वारा सरकारी काम में रूकावट पैदा करने तथा सरकारी कर्मचारी के ऊपर हमला करने जैसे संगीन अपराध के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक एक के बीट निरीक्षक विराज भोईर अपने सहयोगी सुनिल चापा साबले, हेंमत संखे के साथ आज बुधवार दोपहर के दरमियान अपनी टीम के साथ गस्त कर रहे थे। इस दरमियान खंडुपाडा रोड़ स्थित नाला के पास बने मकान नंबर 1366 के कारखाना मालिक मेराजुद्दीन जियाउद्दीन अंसारी पालिका प्रशासन से किसी प्रकार की अनुमति ना लेते हुए अनाधिकृत कारखाना का मरम्मत कर रहे थे। इसी करखाना को एक दिन पूर्व सहायक आयुक्त ने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 54 नुसार नोटिस जारी किया था। जो आज इस अवैध बांधकाम पर चिपकाना भी था। इस समय बीट निरीक्षक विराज भोईर ने मकान मालिक को नोटिस देकर कहा कि कारखाने के मरम्मत काम को पालिका प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है इसका मरम्मत काम बंद कर दों। जिसके कारण मकान मालिक मेराजुद्दीन जियाउद्दीन अंसारी नाराज़ होकर विराज भोईर सहित अन्य सरकारी कर्मचारियों को गाली गलौज देते हुए टांग तोड़ देने की धमकी दी और धक्का- मुक्की कर कारखाना व कंपाउंड से बाहर निकाल दिया। जिसकी शिकायत उन्होंने शांतिनगर पुलिस थाना में दर्ज करवाई है।पुलिस ने मेराजुद्दीन जियाउद्दीन अंसारी के विरूद्ध भादंवि की धारा 353,332,504,506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिसकी आगे की जांच कर रही है।
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