
भिवंडी मनपा के तत्कालीन सहायक आयुक्त के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई।
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Nov 16, 2018
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भिवंडी ।भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत प्रभाग समिति क्र. ३ स्थित तत्कालीन सहायक आयुक्त पद पर कार्यरत रहते हुए मनमानी कार्रवाई कर संपत्ति धारकों को अनावश्यक रूप से परेशान करने का माामल प्रकाश में आने के बाद मनपा आयुक्त मनोहर हिरे के आदेशानुसार मुख्यालय उपायुक्त दीपक कुर्लेकर ने तत्कालीन सहायक आयुक्त रविंद्र सुदाम गायकवाड को निलंबित कर दिया है। जो वर्तमान में भविष्य निर्वाह निधि विभाग प्रमुख पद पर कार्यरत हैं, सहायक आयुक्त पद पर कार्यरत रहते हुए सुदाम गायकवाड ने सर्वे न. १०३ का संपत्ति क्र.१११७ /२/१६ व १११७/४/१६ इस संपत्ति को अवैध रूप से निष्कासित कर संपत्ति धारकों का नुकसान किया है।इस बाबत प्रश्न आगामी विधानसभा के हिवाली अधिवेशन में उपस्थित किया गया है।इसी प्रकार गायकवाड द्वारा न्यायालय के आदेशान्वय शासन निर्देशानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थ्थलों पर कार्रवाई करने के लिए मनपा के वरिष्ठ स्तरों से अहवाल मांंगा गया था जिसपर दुर्लक्ष करते हुए कार्रवाई टाल दिया था ।तथा स्थानिक नागरिक निलेश लाहोटी ने प्रभाग में हो रहे अवैध बांधकाम के विरुद्ध शिकायत करके कार्रवाई की मागं की थी। इस बाबत का अहवाल पेश करने में भी असमर्थता दिखाया है, इसलिए रविंद्र गायकवाड ने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए जानबूझकर टालमटोल करने का चित्र निदर्शन में आने के बाद महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम १९७९ व महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ की कलम ५६ ( २) (फ) अन्वय के अनुसार सेवा से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उक्त निलंबन के समय महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वर्तणूक ) नियम १९७९ में नियम १६ के प्रस्ताव के अनुसार रवींद्र गायकवाड को निजी नोकरी अथवा धंदा करने के लिए भी प्रतिबंधित किया गया है।
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