तल अधिक एक मंजिला अवैध इमारत पर पालिका की पोखलन

भिवंडी।। भिवंडी शहर महानगर पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक 2 अंर्तगत सुभाष नगर में निर्माणाधीन तल अधिक एक मंजिला आरसीसी इमारत पर भिवंडी कोर्ट द्वारा दिये गये स्टे आर्डर उठते ही पालिका प्रशासन ने पोखलन लगाकर इमारत तोड़ने की कार्य शुरू किया है। इस तोड़क कार्रवाई से पूरे परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। वही पर पालिका आयुक्त अजय वैद्य ने स्वयं इस कार्रवाई का निरीक्षण किया और सहायक आयुक्त को जल्द से जल्द इमारत को जमीनदोस करने के लिए निर्देश दिये है। 

गौरतलब हो कि प्रभाग समिति क्रमांक - 2 अंर्तगत नागांव -1,सुभाष नगर के सर्वे नंबर 38/1 ब, राजधानी होटल के पास जमीन मालिक नौशाद अली शौकत अली ने पालिका प्रशासन से किसी प्रकार की अनुमति लिये ही आर.आर.सी. इमारत बना रहे थे। जिसकी जानकारी मिलने पर तत्कालीन सहायक आयुक्त उक्त आरसीसी इमारत को अवैध घोषित कर जमीन मालिक के खिलाफ फौजदारी के तहत मामला दर्ज कराया था‌। इसके आलावा एक स्थानीय व्यक्ति शफीर अहमद गुलाम दस्तगीर खान ने इस अवैध निर्माण की शिकायत पालिका आयुक्त कार्यालय में किया था। वही शफीर खान ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 2659/2018,2061/2018 दाखिल कर इस अवैध इमारत को निष्कासित करने की मांग की थी। उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने इस अवैध इमारत को निष्कासित करने के लिए आदेश जारी किया था। किन्तु पालिका प्रशासन द्वारा उक्त इमारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नही की गई । तदुपरांत याचिका कर्ता शफीर अहमद गुलाम दस्तगीर खान ने पालिका प्रशासन के आयुक्त, सहायक आयुक्त के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में CP 2023/2020 दाखिल किया। किन्तु जमीन मालिक ने फर्जी दस्तावेज के सहारे भिवंडी कोर्ट में पालिका प्रशासन के खिलाफ रे.मु.न.160/2018 दाखिल कर कोर्ट से स्थगिती आदेश प्राप्त कर लिया था। जिसके कारण उक्त अवैध इमारत कार्रवाई से वंचित थी। भिवंडी पालिका के वकील पैनल ने भिवंडी न्यायालय में जमीन मालिक द्वारा दाखिल दावा निरस्त करवाया। दावा निरस्त होते ही प्रभाग समिति क्रमांक -2 के सहायक आयुक्त फैसल तातली, बीट निरीक्षक हनुमान म्हात्रे, नितिन जामेकर आदि अपने अतिक्रमण पथक व निजी ठेकेदार के सहायता से पोखलन मशीन लगाकर इस आरसीसी इमारत तोड़ने की शुरूआत की है

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