
अवैध इमारत चला पोखलन रूका आयुक्त अजय वैद्य ने किया था दौरा
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Nov 09, 2023
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न्यायालय में शपथ पत्र जमा करने के बाद क्यों नहीं टूटी अवैध इमारत
भिवंडी।। भिवंडी पालिका क्षेत्र अंर्तगत उच्च न्यायालय मुंबई के आदेशानुसार प्रभाग समिति 2 के नागांव -1, सुभाष नगर राजधानी होटल के बगल नौशाद अली शौकत अली सय्यद द्वारा सर्वे नंबर 38/1 ब पर बनाई गई तल अधिक एक मंजिला अवैध इमारत को प्रभाग समिति 2 के सहायक आयुक्त फैसल तातली व पालिका के अतिक्रमण विभाग द्वारा पिछले दो दिनों से जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ी जा रही थी। मंगलवार को कमिश्नर अजय वैद्य ने उक्त स्थल का दौरा किया और निजी ठेकेदार नियुक्ति कर पोखलन मशीन लगाकर इमारत को जल्द से जल्द ध्वस्त करने के लिए सहायक आयुक्त को निर्देश दिया था। तदुपरांत बुधवार को निजी ठेकेदार की नियुक्ति कर पोखलन मशीन लगाकर तोड़क कार्रवाई शुरू हुई जो निरंतर शाम तक चलती रही। किन्तु तीसरे दिन पोखलन मशीन व तोड़क कार्रवाई दोनों रूक गई। जिसकों लेकर शहर में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त है।
उच्च न्यायालय मुंबई में कोर्ट का अवमानना मामला की हो रही है सुनवाई :
पिरानी पाडा निवासी शफीर अहमद गुलाम दस्तगीर खान ने इस निर्माणाधीन अवैध इमारत को निष्कासित करने के लिए वर्ष 2018 में पालिका के संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज करवाया था। किन्तु इस शिकायत पर प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं की गई और जमीन मालिक व बिल्डर ने तत्कालीन पालिका अधिकारियों से सांठगाठ कर अवैध आरसीसी इमारत का निर्माणकार्य जारी रखा। जिसके कारण शिकायतकर्ता खान ने मुंबई उच्च न्यायालय में पालिका प्रशासन के खिलाफ याचिका क्रमांक 2659/2018,2061/2018 दाखिल किया और उच्च न्यायालय ने पालिका प्रशासन को फटकार लगाते हुए तत्काल इमारत तोड़ देने के लिए कहा था। इसके बावजूद यह अवैध इमारत नहीं तोड़ी गई थी। शिकायत कर्ता खान ने तत्कालीन आयुक्त प्रवीण अस्टिकर, सहायक आयुक्त सुनील भोईर, सुनील भालेराव और महाराष्ट्र शासन के खिलाफ के उच्च न्यायालय में कोर्ट का अवमानना केस याचिका क्रमांक 2023/2020 दाखिल किया था। जिसकी सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई के दौरान विद्यमान सहायक आयुक्त ने उच्च न्यायालय में इस अवैध इमारत को तोड़ देने के हलफनामा (शपथ पत्र) जमा कर इमारत तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी। किन्तु दो दिनों की लगातार कारवाई के बाद तीसरे दिन तोड़क कार्रवाई बंद हो चुकी है।
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