
भिवंडी में अवैध केबलों पर महापालिका का शिकंजा
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Apr 27, 2025
- 338 views
बिना अनुमति के केबल लगाने वालों पर चलेगा कानून का डंडा
फ्लाई ओवर पर फैलाया जाल,महानगर पालिका ने किया साफ
भिवंडी। भिवंडी-निजामपूर शहर महानगर पालिका क्षेत्र में केबल व्यवसाय से जुड़े अनधिकृत कारोबारियों के खिलाफ महापालिका ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना सरकारी अनुमति के उड्डाणपुलों (फ्लाईओवर) पर बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर और वाई-फाई केबलों को हटाने का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। महापालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 4(बी) और महाराष्ट्र शासन के निर्देशों के अनुसार, किसी भी केबल व्यवसायी के लिए संबंधित प्राधिकरण से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है। इसके बावजूद कई व्यवसायियों द्वारा नियमों की अवहेलना किए जाने पर, प्रशासक व आयुक्त अनमोल सागर के आदेश पर यह विशेष मुहिम चलाई जा रही है। रविवार को प्रभाग क्रमांक 1 से 5 के अधिकारियों, विद्युत विभाग के कार्यकारी अभियंता, आपातकालीन विभाग प्रमुख और महापालिका के कर्मचारियों ने मिलकर नदी नाका ब्रिज से बागे फिरदोस मस्जिद तथा राजीव गांधी ब्रिज क्षेत्र तक फैली अवैध केबलों को हटाया। महापालिका के अनुसार, बची हुई केबलों को सोमवार तक हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।प्रशासन ने सभी केबल व्यवसायियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वे स्वयं अपने क्षेत्र से अवैध केबलें तत्काल हटाएं। यदि भविष्य में बिना अनुमति के केबल लगाई जाती है और उसकी जानकारी मिलती है, तो संबंधित व्यवसायियों के खिलाफ सीधे फौजदारी (आपराधिक) कार्रवाई की जाएगी। महापालिका की इस सख्त कार्रवाई से शहर के केबल व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है।
रिपोर्टर