भिवंडी में दहेज के लिए तीन तलाक देने वाले पति सहित ससुराल मंडली के विरुद्ध मामला दर्ज

भिवंडी ।। तीन तलाक पद्धति कानून‌के अनुसार दहेज के लिए पत्नी को  तीन तलाक देने वाले पति सहित ससुुुराल मंडली के विरुद्ध मामला दर्ज करने की घटना भिवंडी में  शुक्रवार को घटित हुई है। उक्त प्रकरण में शांतीनगर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर इस मामले जांच की हेतु चितलसर पुलिस स्टेशन  मानपाडा ठाणे स्थित स्थानांतरण  कर दिया गया है.उक्त प्रकरण में  २२ वर्षीय महिला के मायके की आर्थिक परस्तिथि कमजोर होने के कारण विवाह के समय भी मायके वालों ने दहेज नहीं दिया था।परंतु उक्त घटना के पश्चात ससुराल  मंडली द्वारा विवाहित महिला को  निरंतर मानसिक त्रास सहन करना पड़ रहा था।विवाह के बाद पीड़ित महिला के पास से कुछ काम करने के लिए इसके पास व इसके  मायके के व्यक्ति द्वारा पति सहित ससुराल के व्यक्ति ने लगभग ३० हजार रुपये लिया था.इसके बाद पति को मोटरसाइकिल व घर खरीदने के लिए विवाहिता से पति सहित  ससुराल मंडली द्वारा बार बार पैसे की मांग की जा रही थी। जिसका  महिला द्वारा विरोध करने पर उसे  ससुराल के लोगों द्वारा रॉकेल  डालकर जलाने की धमकी भी दी गई थी।और छोटी छोटी बातों पर  विवाहिता को सतत मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करना पड़ता है था।उक्त  घटना बाबत महिला ने अपनी मां को बताया जिसपर मां उसकी ससुराल गई जिस‌पर नाराज होकर महिला के पति शारिक अफजल शेख ने इसे तीन बार तलाक देकर घर के बाहर कर दिया । उक्त प्रकारण में  पीडित महिला ने मां के साथ भिवंडी के शांतीनगर पुलिस स्टेशन पहुंची और पति द्वारा दिए गए तीन तलाक के  विरुद्ध पति शारिक शेख , सास सायरा अफजल शेख , देवर शमशेर अफजल शेख , जमशेर शेख , जेठानी यास्मिन कुमिन मलिक ( सभी निवासी मानपाडा ठाणे )के  विरुद्ध शांतीनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है, पुलिस ने  मामला दर्ज कर लिया है और जांच के लिए  इस प्रकरण  को चितलसर पुलिस स्टेशन मानपाडा ठाणे स्थित स्थानांतरण कर दिया है.   

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