
खंडनी के आरोप में पत्रकार सहित तीन गिरफ्तार, एक फरार
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Sep 28, 2020
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भिवंडी ।। शहर के सलामतपुरा निवासी मोहम्मद आलम अनीस अंसारी नामक बिल्डर की शिकायत पर शांतिनगर पुलिस स्टेशन में 29 लाख रूपए खंडनी मांगने के आरोप में एक पत्रकार सहित तीन लोगों के गिरफ्तार किया है। वही पे एक आरोपी फरार है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पत्रकार अरविन्द सहित हमीद सत्तार व रियाज हसन शेख को खंडनी के मांगने के आरोप में शांतिनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है तीनों आरोपियों को आज भिवंडी कोर्ट में पेश किया जहाँ पर न्यायालय ने 03 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वही पर एक आरोपी खालिद गुडडू फरार है।
शांतिनगर पुलिस स्टेशन के नागांव परिसर में रहने वाले मोहम्मद आलम व उनके भागीदार तौफीक असलम सैयद ने ए.ए. बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाकर नागांव क्षेत्रमें सीटीएस नंबर 1350, सर्वे नंबर 2/1 पी, 79/2 पी, 84/2 पी, 93/1 पी, 93/7 पी, प्लॉट नंबर 33 पर इमारत बनाने का काम वर्ष 2017 में शुरू किया था इसी दरम्यान शेख खालिद गुडडू व पत्रकार अरविंद जैसवार ने सांठगांठ करके मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 608/2017 दाखिल करके निर्माण कार्य तुड़वाने का भय दिखाकर 29 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे। लेकिन बिल्डर मोहम्मद आलम द्वारा इंकार करने के बाद शेख खालिद गुड्डू ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके शाकिर अंसारी नामक मित्र की मध्यस्तता में नागांव स्थित प्लाट नंबर 33 स्थित अर्श रेसीडेंसी के पास 12 लाख रुपए नकद वसूल किया किया था.
पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पुनः इसके कुछ दिन बाद दूसरे याचिकाकर्ता आरोपी रियाज हसन शेख ने भी मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 1221/2020 दाखिल कर उसका भय दिखाते हुए हमीद सत्तार शेख ने रियाज हसन शेख और शेख खालिद गुड्डू की ओर से फोन करके बुलाया और रियाज हसन शेख के विरुद्ध नौशाद असलम सैयद द्वारा दर्ज कराए गए मामले को वापस लेने के साथ-साथ 5 लाख रूपए की भी मांग किया और मांग पूरी न करने पर खालिद गुड्डू और अरविंद जैसवार द्वारा मोहम्मद आलम और उसके मित्र तौफीक सैय्यद को जान से मारने की धमकी दिया। जिसके विरुद्ध मोहम्मद आलम ने खालिद गुड्डू, अरविंद जैसवार, रियाज हसन शेख और हमीद सत्तार शेख इन चारो के विरुद्ध शांतिनगर पुलिस स्टेशन में 27 सितंबर रविवार को मामला दर्ज करा दिया था। शिकायत के बाद शांतिनगर पुलिस ने चार के खिलाफ भादंवि की धारा 386, 387 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक श्रीराज माली कर रहे हैं।
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