कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर कई होटल सील व दंडात्मक कार्रवाई। कोरोना के नियमों का पालन करें अन्यथा होगी सख्त कार्रवाई - आयुक्त सुधाकर देशमुख

भिवंडी।। कोरोना के प्रकोप की पुनरावृत्ति होने के कारण राज्य सरकार ने संक्रामक रोग अधिनियम 197 के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोरोना 
प्रतिबंधात्मक नियम लागू किया है। इस नियम के तहत सभी दुकानों, होटल अन्य व्यवसायी संस्थानों को केवल 50 प्रतिशत ग्राहकों के साथ चलाने के आदेश दिया गया है। इसके तहत ऐसे संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को टीकाकरण करवाना आवश्यक होगा। ऐसे कर्मचारी टीकाकरण करवाया है या नहीं इसकी जांच करना दुकानदार व होटल मालिक को आवश्यक है। इस प्रकार का आदेश मनपा आयुक्त ने दिया है‌।राज्य सरकार से निर्देशानुसार सभी होटलों में ग्राहकों की उपस्थिति 50 प्रतिशत होनी चाहिए लेकिन भिवंडी शहर में कुछ होटलों पर नियमानुसार ग्राहकों की संख्या अधिक थी जिसके तहत आज ऐसे होटलों पर दंडात्मक कार्रवाई की गयी है। जिसमें कुछ होटलों को सील भी कर दिया गया है।                 
अतिरिक्त आयुक्त ओम प्रकाश दिवटे के मार्गदर्शन में प्रभाग समिति एक के सहायक आयुक्त दिलीप खाने ने चविंद्र रोड़ पर स्थित सुपर मार्केट और फ्रूट प्राइड होटल में बिना टीकाकरण ही कर्मचारियों से काम करवाने पाऐ जाने पर दोनों संस्थानों को सील कर दिया। इसके आलावा नियमानुसार जुर्माना भी लगाया है। इसी तरह प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सुनिल भोईर ने बारादरी होटल और कीर्ति बीयर बार दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए होटल को भी सील कर दिया गया। प्रभाग समिति क्रमांक तीन के सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ने लिबर्टी होटल में बिना वैक्सीन लगाऐ कर्मचारियों द्वारा काम करवाने के कारण होटल मालिक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी तरह प्रभाग समिति क्रमांक चार के सहायक आयुक्त शमीम अंसारी ने भी इंडिया होटल, हिंदुस्तान होटल,असरार मिठाईवाला की दुकानों का निरीक्षण किया जिसमें कई कर्मचारी बिना टीकाकरण किये ही काम करते हुए पाऐ गयें है वही पर सहायक आयुक्त ने सभी होटल मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके आलावा काकूबाई चाल स्थित गोल्डन होटल में 50 प्रतिशत से ज्यादा ग्राहकों की उपस्थिति होने और होटल में बिना मास्क लगाऐ बैठे ग्राहकों के कारण होटल मालिक पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख ने कहा है कि यदि राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो आगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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