27 एचपी से अधिक भार वाले अपंजीकृत पावर-लूम / टेक्सटाइल उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी बंद

भिवंडी।। पिछले दिनो टेक्सटाइल कमिशनरेट ने सभी पावरलूम / टेक्सटाइल उपभोक्ताओं के लिए नियम जारी किया था कि सब्सिडी टैरिफ का लाभ जारी रखने के लिए उपभोक्ताओं को वेबसाइट www.dirtexmah.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उनके सर्विस (बिजली कनेक्शन) को टेक्सटाइल समिति द्वारा अनुमोदित करवाना होगा।टेक्सटाइल कमिशनरेट - नागपुर ने हाल ही में 3 जनवरी 22 को एक पत्र जारी किया है जिसमें 27 एचपी से अधिक भार वाले ऐसे पावरलूम और टेक्सटाइल ग्राहकों की सब्सिडी बंद करने के लिए कहा गया है.जिनकी सर्विस (बिजली कनेक्शन) टेक्सटाइल कमिशनरेट द्वारा अनुमोदित सूची में मौजूद नहीं है। उक्त पत्र के संदर्भ में टोरेंट पावर को महावितरण से ऐसी सर्विस (बिजली कनेक्शन) के लिए सब्सिडी बंद करने के निर्देश प्राप्त हुए है जो कपड़ा आयुक्तालय द्वारा अनुमोदित सूची में नहीं है। अत: जो सर्विस (बिजली कनेक्शन) उक्त सूची में नहीं है उनका जनवरी-22 का बिल गैर-सब्सिडी दरों से बनाया जाएगा। इन उपभोक्ताओं को टोरेंट पावर द्वारा उनके मासिक बिजली बिलो के साथ सूचना पत्र भेजे गए है साथ ही उन उपभोक्ताओं को सूचना ईमेल भेजे गए है जिनके ई-मेल टोरेंट पावर के साथ पंजीकृत है। टोरेंट पावर महावितरण की फ्रेंचाइजी होने के नाते महावितरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है।
सब्सिडी के लिए पात्र होने के लिए, उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द वेबसाइट www.dirtexmah.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि निकटतम टोरेंट पावर कस्टमर  केयर सेंटर से संपर्क करें। इस प्रकार की जानकारी कंपनी के जन संपर्क अधिकारी चेतन बदयानी ने दी है। 

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