22 फरवरी को होगी राहुल गांधी मानहानि प्रकरण की सुनवाई।

भिवंडी।। महात्मा गांधी की हत्या का जबाबदार आरएस एस है। इस प्रकार का वक्तव्य राहुल गांधी ने भिवंडी के सोनाले में हुए एक चुनावी सभा के दरमियान कही थी। भिवंडी के आर एस एस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दाखल किया था जिसकी सुनवाई भिवंडी कोर्ट में चल रही है। इस केस की अगली सुनवाई 22 फरवरी की होगी। इस प्रकार की जानकारी राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने दी है। आज हुए सुनवाई में भिवंडी न्यायालय के प्रथम वर्ग न्यायधीश जे.वी.पालीवाल की अदालत में वादी राजेश कुंटे के वकील प्रबोध जयवंत व गणेश धर्गलकर ने सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय व भिवंडी प्रथम न्यायालय के आदेश के विरूद्ध याचिका दाखल किया है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद इस केस की सुनवाई होनी चाहिए इस प्रकार का निवेदन व अपने वक्तव्य में कहा। परन्तु प्रथम वर्ग के न्यायधीश पालीवाल ने कहा कि इस प्रकरण में अभी तक किसी प्रकार की स्थगित आदेश नहीं है। सदर प्रकरण में फिर्यादी का पुरावा रजिस्टर करने के लिए न्यायधीश ने इस प्रकरण की अलगी सुनवाई 22 फरवरी को रखने के लिए आदेश दिया है। वही पर राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कहा कि गोवा, पंजाब व उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। जिसमें राहुल गांधी व्यस्त है। इसलिए न्यायालय में हाजिर नहीं हो सकें। इस प्रकार का निवेदन अर्ज न्यायालय को दिया। न्यायधीश ने आरोपी का अर्ज स्वीकार कर इस प्रकरण की अगली सुनवाई 22 फरवरी के लिए आदेश दिया है।

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