
भिवंडी पालिका के प्रभाग सभापति,नगरसेवक सहित बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Apr 27, 2022
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भिवंडी।। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के प्रभाग सभापति शरद नामदेव धुले सहित एक बिल्डर पर शांतिनगर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक नागांव के रामनगर में रहने वाले किराना व्यवसायी समर बहादुर टिल्लू यादव ने नागांव के सर्वे नंबर 92/(1)(ब) मकान नंबर 240 पर बन रही अवैध इमारत के बिल्डर तारिक साबिर शेख को सवा 12 लाख रुपये देकर वर्ष 2014 में दुकान का गाला लिया था। किन्तु पूरा पैसा देने के बावजूद बिल्डर ने दुकान का गाला नहीं दिया। जिसके कारण बिल्डर तारिक शेख व यादव में दुकान को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दरमियान स्थानीय नगरसेवक शरद नामदेव धुले ने वर्ष 2017 में समर बहादुर यादव को बुलाकर कहा कि इसी इमारत में दुकान क्रमांक 7 मेरे हिस्से में है। आप 8 लाख रूपये और दो तो मै उसकी रजिस्ट्री करवा देता हूं। यादव पहले भी दुकान के खारित सवा 12 लाख रूपये दे चुका था और शरद धुले के कहने पर गांव की जमीन बिक्री कर 8 लाख रूपये और दे दिया। इसके बाद दुकान की रजिस्ट्री भी करवा ली। किन्तु चार से पांच साल बीत जाने के बाद भी शरद धुले व बिल्डर ने दुकान का गला नहीं दिया। इस प्रकार की शिकायत उन्होंने शांतिनगर पुलिस थाना में दर्ज करवाई है। पुलिस ने बिल्डर तारिक साबीर शेख व भिवंडी पालिका के नगरसेवक व सभापति शरद नामदेव धुले के खिलाफ भादंवि की धारा 420,34 सहित महाराष्ट्र राज्य के वित्तीय संस्था में हित संबंधी संरक्षण अधिनियम 1999 के कलम 3 के तहत मामला दर्ज कर मंगलवार शाम को गिरफ्तार कर लिया है। जिसकी जांच सहायक पुलिस निरीक्षक राजमाली कर रहे है।
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