
पालिका प्रशासन प्रतिबंधित प्लास्टिक विक्रेताओं पर मेहरबान नही कर रही कार्रवाई
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Nov 21, 2022
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भिवंडी।। शासन ने सिंगल युज प्लास्टिक के इस्तेमाल व बिक्री पर रोक लगाकर रखी है वही पर इसके इस्तेमाल व बिक्री करने पर पकड़े जाने पर दंड व सजा का प्रावधान भी है। किन्तु भिवंडी शहर में सब्जी विक्रेता से लेकर दुकानदार तक खुलेआम सिंगल युज प्लास्टिक की बिक्री व इस्तेमाल कर रहे है। इन्हीं प्लास्टिक थैलियों में रहिवासी भी कचरा भर कर कचरा कुंडी अथवा छोटे नालों में फेंक देते है जिसके कारण दुर्गंध व नाला जाम की समस्या उत्पन्न होती है। पालिका के प्रशासक व आयुक्त विजय कुमार म्हसाल ने सिंगल युज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने के लिए 11 सदस्यों वाली प्लास्टिक उन्मूलन समिति का गठन किया है। किन्तु समिति द्वारा प्लास्टिक बंदी संबंधी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।
बतादें कि शासन ने 23 मार्च 2018 को प्लास्टिक व थर्माकोल वस्तुओं के उत्पादन, वापर, बिक्री, वाहतूक,व इकट्ठा करने पर रोक लगाई है। इसके साथ ही इसके इस्तेमाल व बिक्री करने पर पकड़े जाने पर पहली बार पांच हजार, दूसरी बार दस हजार और तीसरी बार 25 हजार रूपये का दंड व तीन महिने की सजा का प्रावधान है। शासन ने होटलों में इस्तेमाल होने वाले चाय के कप,ग्लास,काटे,चम्मच, प्लेट आदि पर पूरे तरह से बैन लगा दिया है। पालिका के तत्कालीन आयुक्त मनोहर हिरे के आदेशानुसार प्लास्टिक उन्मूलन समिति के कर्मचारियों ने मुहिम चलाकर अनेक प्लास्टिक विक्रेताओं पर कार्रवाई की थी। किन्तु पिछले कई महिनों के प्लास्टिक पर कार्रवाई करना पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। जिसके कारण व्यापारियों द्वारा शहर में खुलेआम इसकी बिक्री व इस्तेमाल किया जा रहा है। पालिका के आरोग्य व स्वच्छता विभाग के आरोग्य अधिकारी जे.एम.सोनवणे ने बताया कि प्रभागों में एस.आई कर्मचारियों की बदली होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। जल्द ही नई समिति गठित कर कार्रवाई की जायेगी।
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