संपत्ति टैक्स का भुगतान नहीं करने पर अटलांटा हाउस कॉम्प्लेक्स के नल कनेक्शन कटे कार्रवाई से बचना है तो बकाया टैक्स का करें भुगतान - आयुक्त

भिवंडी।।भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने अभय योजना के तहत संपत्ति टैक्स बकायादारों द्वारा भुगतान करने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी दी थी। जिसकी मुद्दत 17 फरवरी 2023 को समाप्त हो चुकी है। चूंकि इसके बाद से अब संपत्ति धारकों को केवल 50 प्रतिशत ब्याज माफी दी गई है। इस अभय योजना में कई संपत्ति धारकों द्वारा अपनी संपत्तियों का बकाया टैक्स का भुगतान नहीं किया गया। जिसके कारण पालिका के प्रशासक व आयुक्त विजय कुमार म्हसाल व उपायुक्त (कर) दीपक झिंजाड ने टैक्स बकाया संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किया है। तदनुसार प्रभाग समिति क्रमांक दो क्षेत्र अंर्तगत भादवड़ गांव स्थित अटलांटा हाउस कॉम्प्लेक्स के घर क्रमांक 871,872,873,874,875,819 पर कुल 32,83,323 रूपये संपत्ति टैक्स बकाया था। उक्त संपत्तियों पर बकाया टैक्स वसूल करने के लिए सहायक आयुक्त फैसल तातली ने एरिया लिपिक को वसूली करने के लिए आदेश दिया था। किन्तु बकाया टैक्स संपत्ति धारकों द्वारा भुगतान नहीं किया गया। जिसके उपरांत सहायक आयुक्त फैसल तातली के नेतृत्व में कार्यालयीन अधीक्षक मिलिंद पलसुले, कर निरीक्षक गणेश कामडी, एरिया लिपिक आदेश जाधव, अतिश जाधव,अमूल्य गायकवाड़ आदि एरिया लिपिक की टीम ने उक्त सभी घर क्रमांक के पानी सप्लाई खंडित कर सभी घरों के नल कनेक्शन बंद कर दिया है। एक बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा हुआ है।‌ वही पर सहायक आयुक्त फैसल तातली ने बताया है कि सभी संपत्ति टैक्स बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। पालिका आयुक्त एवं प्रशासक विजयकुमार म्हसाल ने टैक्स बकायादारों से अपील की है कि वे संपूर्ण संपत्ति टैक्स का भुगतान कर महानगर पालिक प्रशासन का सहयोग करें और आगे की कार्रवाई से बचें।

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