15 अप्रेल को होगी राहुल गांधी के विरूद्ध दर्ज मानहानि केस की सुनवाई

भिवंडी।।भिवंडी के सोनाले गांव में आयोजित एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने आर एस एस की बदनामी करते हुए गंभीर आरोप लगाया था कि आर एस एस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की। वर्ष 2018 में दिये गये इस चुनावी भाषण के विरूद्ध भिवंडी के आर एस एस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने भिवंडी न्यायालय में राहुल गांधी के विरूद्ध अवमान याचिका दाखिल किया था। इस मानहानि करने के मामले में दर्ज मुकदमे में राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक तारीख पर हाजिर होने में मिलने वाली छूट के लिए राहुल गांधी के वकील ने निवेदन किया था। जिसका विरोध राजेश कुंठे के वकील प्रबोध जयवंत ने कोर्ट में किया है। चूकि राहुल गांधी सांसद नहीं है। इसलिए उन्हें व्यक्तिगत पेशी में छूट नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी ने कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट इसी आधार पर मांगा था कि वे सांसद हैं और दिल्ली में रहते है। इसलिए उन्हें इस मामले में पड़ने वाली तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने में स्थाई तौर पर छूट दिया जाये और उनके तरफ से उनके वकील नारायण अय्यर प्रत्येक तारीख पर हाजिर रहेगें। लेकिन अब वह सांसद नहीं है। इसलिए उन्हें अब पेशी पर गैर हाजिर रहने के लिए छूट न दी जाये। बतादे कि पिछले 4 फरवरी 2023 को हुई बहस पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए जज ने 4 मार्च को आदेश सुनाने के लिए कहा था फिर उसके बाद फैसले ( आर्डर)  की तारीख बढ़कर 1 अप्रेल 2023 हो गई थी जो अब पुनः बढ़कर 15 अप्रेल हो गई है। 

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट