
बकाया टैक्स संपत्ति धारकों के लिए सुनहरा अवसर
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Oct 14, 2023
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संपूर्ण ब्याज माफी योजना 31 अक्टूबर तक
भिवंडी।। भिवंडी महानगर पालिका के टैक्स धारकों के पास पालिका का करोड़ों रूपये टैक्स बकाया है। जिसका भुगतान ना होने से अनेक विकास कार्य बाधित हुए है। इस बाध्या को दूर करने के लिए पालिका प्रशासन की ओर से कर दाताओं के उनके बकाया रकम का "संपूर्ण ब्याज माफी" योजना की शुरूआत की है। इस सुनहरे अवसर का लाभ लेने के लिए पालिका आयुक्त अजय वैद्य ने कर दाताओं से अपील की है। यह योजना 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगी।
बतादें कि "अभय योजना 2023 2024" को महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूची "डी" के अध्याय 8 (कराधान नियम) के नियम 51 के तहत संपत्ति मालिकों को जुर्माना (ब्याज से छूट) प्रदान करने के लिए लागू किया जा रहा है। 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 के दरमियान बकाया संपत्ति धारकों द्वारा एकसाथ संपूर्ण बकाया टैक्स का भुगतान करने पर करदाताओ को संपूर्ण ब्याज की रकम माफ की जायेगी। करदाताओं को अभय योजना के तहत जुर्माने (ब्याज) में 100% छूट दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाकर कर दाता पालिका की कार्रवाई से बच सकते है। पालिका आयुक्त अजय वैद्य ने कर दाताओं इस सुनहरे अवसर का लाभ लेने के लिए अपील की है।
बकाया संपत्ति टैक्स धारक अपनी संपत्ति टैक्स का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से भी कर सकते है इसके लिए https://propertytax.biwandicorporation.in वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है कि 31 अक्टूबर के बाद जो लोग बकाया टैक्स का भुगतान नहीं करेंगा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। इस कार्रवाई से बचें और टैक्स का भुगतान कर अपने शहर के विकास में योगदान करें। इस प्रकार की जानकारी पालिका के जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पलसुले ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।
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