प्राथमिक शिक्षकों को चुनावी बीएलओ के कार्य से मुक्त करने की मांग

भिवंडी। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ व कास्ट्राईब शिक्षक संघटना महाराष्ट्र राज्य के भिवंडी इकाई के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल भिवंडी तहसीलदार अभिजीत खोले से मुलाकात की और निवेदन पत्र देकर प्राथमिक शिक्षकों को चुनावी बी एल ओ के कार्य से मुक्त करने की मांग की है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार राज्य के गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति निषिद्ध है‌। राज्य के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक कक्षा के लिए कम से कम 200 दिन और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 220 पढ़ाना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है. ऐसे होते हुए पालिका क्षेत्र अंर्तगत शिक्षकों को केन्द्र स्तरीय अधिकारी काम के लिए नियुक्ति की गई है.23 अगस्त 2024 के सरकारी निर्णय के अनुसार वास्तविक चुनाव के समय आवश्यक कार्य के अतिरिक्त,नियमित चुनाव संबंधी कार्य आमतौर पर पूरे वर्ष भर जारी रहता है। सरकारी निर्णय के अनुसार बीएलओ के काम को गैर-शिक्षण कार्य कहा गया है।

प्राथमिक अध्यापकों और शिक्षकों को वर्जित करते हुए गैर-सूचीबद्ध कार्यों को रोका गया है। भिवंडी शहर महानगर पालिका क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के जो शिक्षकों को बीएलओ कार्य करने के आदेश दिये गये है, वे तत्काल आदेश रद्द कर कार्यमुक्त करने की मांग निवेदन पत्र देकर किया गया है। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के भिवंडी ईकाई के अध्यक्ष संतोष सुरवसे,कार्यकारी अध्यक्ष‌ योगेश पाटिल, सचिव भालचंद्र भोले व कास्ट्राईब शिक्षक संघटना महाराष्ट्र राज्य के भिवंडी इकाई के अध्यक्ष प्रदीप जोगी,कार्यकारी अध्यक्ष महेश वनवे,सचिव अरुण हिवरे व शिक्षक मौजूद थे।

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