भिवंडी में अनधिकृत निर्माण पर MRTP एक्ट के तहत मामला दर्ज

भिवंडी। भिवंडी के नागाव-2 अंसार नगर इलाके में गैरकानूनी तरीके से इमारत निर्माण का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में महानगर पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक 1 के सहायक आयुक्त राजेंद्र वामन वर्लीकर ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, मकान नंबर 725/0 की मालकिन श्रीमती उल्फतबी अ. गफूर ने बिना किसी वैध अनुमति के अपनी पुरानी इमारत को गिराकर नई आरसीसी इमारत का निर्माण शुरू किया। महाराष्ट्र प्रदेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 (MRTP) के तहत निर्माण कार्य के लिए पालिका से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। लेकिन, नियमों को ताक पर रखते हुए यह निर्माण कार्य तेज़ी से जारी रहा। सहायक आयुक्त राजेंद्र वर्लीकर ने मामले की जांच करवाई और विभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट के आधार पर, उन्होंने अनधिकृत निर्माण को सात दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया। लेकिन मकान मालकिन ने इस आदेश को अनदेखा करते हुए निर्माण जारी रखा। पालिका के निर्देशों का उल्लंघन करने के बाद सहायक आयुक्त ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महाराष्ट्र प्रदेशिक व नगर रचना अधिनियम की धारा 52 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक रविनगद सुभाष आव्हाड को सौंपी गई है। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ऐसे अनधिकृत निर्माणों से न केवल क्षेत्र का स्वरूप बिगड़ता है, बल्कि यह सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा पैदा करता है। लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पालिका और पुलिस के संयुक्त प्रयास से इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। मामले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होती है या मामला फाइलों में दबकर रह जाएगा।

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