भिवंडी महानगरपालिका द्वारा अनधिकृत ड्रेनेज लाइन पर कार्रवाई

भिवंडी। भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका के जलापूर्ति विभाग के उड़ान दस्ते ने ब्राह्मणआली, घर नं. 136, गणपति मंदिर के पीछे, ब्राह्मणआली क्षेत्र में अनधिकृत ड्रेनेज लाइन डालने के मामले में कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि महमूद मोमिन ने महानगरपालिका की अनुमति लिए बिना सार्वजनिक सड़क को खोदकर अपनी  पांच मंजिला इमारत के लिए अवैध रूप से ड्रेनेज लाइन डालने का कार्य किया। इस मामले में निजामपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (B.N.S) 2023 की धारा 324(4), 324(5), 326(b) और 326(c) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

महानगरपालिका के प्रशासक और आयुक्त अजय वैद्य के आदेश पर, कार्यकारी अभियंता संदीप पटणावर और जल आपूर्ति विभाग के मार्गदर्शन में की गई। उप अभियंता सर्फराज अंसारी के नेतृत्व में पथक प्रमुख  विराज भोईर और सहायक पथक प्रमुख नफीस मोमिन की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। महानगरपालिका ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए महानगरपालिका की पूर्व अनुमति प्राप्त करें अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्टर

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