थानाध्यक्ष व एसआई के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग

एसआई सच्चिदानंद पर गिर सकती है गाज


सरपतहां ।। जनपदीय स्थापना समिति संबंधी कार्यवृत्त दिनांक 30 जनवरी 2023 के अनुसार जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस  स्थापना समिति के सदस्यों के साथ हुए विचार विमर्श के उपरांत सरपतहां  के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह का गैर जनपद तबादला हो गया है। इनका कार्यकाल विभिन्न प्रकार के आरोपों से घिरा हुआ माना जाता है। बताया जाता है कि पीड़ितों की सुनवाई और उन्हें न्याय न दिलाने के कारण विभिन्न प्रकार के आरोप इनके ऊपर लगते रहे हैं। थाना क्षेत्र के छित्तमपट्टी गांव में जमीनी विवाद को लेकर भी थानाध्यक्ष सुर्ख़ियों में छा चुके हैं। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक उप निरीक्षक सच्चिदानंद पर भी शासन/ प्रशासन की गाज गिर सकती है।करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव एवं भाजपा नेता संतोष सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर  आरोप लगाया गया था कि थाना अध्यक्ष व उप निरीक्षक  सच्चिदानंद ने सभी नियम कानून को ताक पर रखकर आपसी खुन्नस निकालने के लिए व्यक्तिगत दुश्मनी और द्वेष की भावना से युक्त होकर विपक्षी से मिलकर पीड़ित विनोद सिंह एवं उनके पूरे परिवार के ऊपर एक पुराने और मामूली रास्ते के विवाद में पीड़ित के ऊपर ही फर्जी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और जेल भेज दिया था।

इतना ही नहीं थाने में बदतमीजी भी की गई।परिजनो को जेल भेज दिए जाने के कारण पीड़ित को अपने ही भाई की  तेरहवीं भी नहीं कर सका था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि  इंस्पेक्टर द्वारा मारपीट का एक फर्जी वीडियो पुलिस कप्तान को भेजा गया है जो इस घटना से संबंधित ही नहीं है।प्रार्थना पत्र में वीडियो की जांच कराने की भी मांग की गई है।लंबे समय से एक ही थाने में तैनात थानाध्यक्ष तथा उप निरीक्षक के खिलाफ तमाम शिकायतें होने की बात का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता ने पत्र में अवगत कराया है कि दोनों पुलिस कर्मचारियों की कार्यशैली से क्षेत्र की जनता पूरी तरह से त्रस्त है और परिवार के साथ अन्याय हुआ है। न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं।मुख्यमंत्री से थाना अध्यक्ष और दरोगा सच्चिदानंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए आदेशित करने के संबंध में अनुरोध किया है।खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव से भी पुलिसिया उत्पीड़न के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है।

ग्राम न्यायालय शाहगंज द्वारा थानाध्यक्ष एवं उप निरीक्षक के खिलाफ 18 जुलाई 2022 को प्रगति आख्या मांगी गई थी न्यायालय के समक्ष झूठी आख्या प्रस्तुत करने के संबंध में अभियुक्त को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से रिपोर्ट सौंपने को लेकर न्यायालय ने अत्यंत आपत्तिजनक बताते हुए पद के कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही करार दिया था। उक्त प्रकरण के संबंध में कोर्ट ने कहा था कि  इस स्तर की लापरवाही क्यों बरती गई उक्त के संबंध में 21 जुलाई 2022 के अंदर स्पष्टीकरण मांगा था और पुलिस अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया था तथा पुलिस अधीक्षक को पत्र भेज कर  आवश्यक कार्यवाही के लिए आदेशित किया गया था।

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